नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने राज्य में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। नई व्यवस्था के तहत अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा, जिनकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी। यह नियम Gurugram को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह के निर्माण के लिए मकान मालिक को अपने पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। बिना NOC के निर्माण को मान्यता नहीं दी जाएगी।
स्टिल्ट पार्किंग का मतलब है कि भवन का ग्राउंड फ्लोर खाली रखा जाएगा और उसका उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाएगा, जबकि ऊपर की मंजिलों पर रहने की व्यवस्था होगी।
सरकार का कहना है कि यह फैसला शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस नियम से यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ लोगों को बेहतर पार्किंग सुविधा मिलने की उम्मीद है।

