हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं। द ट्रिब्यून की 18 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रावधान कई वर्दीधारी और सुरक्षा से जुड़े पदों पर लागू होगा।
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन कांस्टेबल, SDRF कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों पर लागू होगा। इसके अलावा अन्य Group-C पदों में 5 प्रतिशत और कौशल-विशेषता से जुड़े Group-B पदों में 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने आरक्षित हिस्से के भीतर अलग-अलग श्रेणियों का वितरण भी तय किया है। पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा और आरक्षित बिंदु उनकी मूल सामाजिक श्रेणी के अनुरूप रहेगा।
कुछ पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों को Physical Screening Test से छूट देने का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि लिखित परीक्षा और विज्ञापन में बताई गई आवश्यक अन्य प्रक्रियाएं लागू रहेंगी। Group-C भर्ती के लिए Common Eligibility Test से संबंधित पहले की छूट भी बरकरार रखी गई है।
नई समेकित हिदायतें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी और पहले जारी किए गए संबंधित निर्देशों का स्थान लेंगी। इस फैसले से सैन्य सेवा के दौरान हासिल कौशल वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए हरियाणा में सरकारी रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।