June 25, 2026
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सीएम नायब सैनी का बड़ा फैसला: हरियाणा में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे नियमित

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की अवैध औद्योगिक कॉलोनियों और अनधिकृत फैक्ट्रियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कानूनी दायरे में लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरिया आउटसाइड म्यूनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविजंस) संशोधन अधिनियम-2025’ को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर में वर्षों से अनधिकृत इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में चल रही हजारों औद्योगिक इकाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई थी।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब इन औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित कर वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उद्योगों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सके।

सरकार ने बताया कि वर्ष 2021 में लागू किए गए विशेष कानून का उद्देश्य नगर निकाय सीमाओं से बाहर बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को राहत देना था। पहले यह नीति केवल रिहायशी क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब औद्योगिक कॉलोनियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।

नई नीति के अनुसार वही औद्योगिक कॉलोनियां पात्र होंगी जो कम से कम 10 एकड़ के लगातार क्षेत्र में फैली हों और जहां न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हों। साथ ही संबंधित निर्माण 3 अक्टूबर 2025 से पहले का होना जरूरी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से छोटे और मध्यम उद्योगों को स्थिरता मिलेगी और वे बैंकिंग, बिजली कनेक्शन, पर्यावरण मंजूरी तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने की भी मंजूरी दी है। इस पोर्टल के जरिए उद्योगपति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि आवेदन कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी।