October 2, 2026
#Haryana News

हरियाणा लैंड पूलिंग मामला: हाई कोर्ट ने झज्जर के जमीन मालिकों के हक पर दिए निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर के सेक्टर-6 से जुड़े लैंड पूलिंग मामले में जमीन मालिकों के अधिकारों को लेकर निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जिन मालिकों ने 2012 की हरियाणा लैंड पूलिंग स्कीम को चुना था और उस भरोसे पर अपनी स्थिति बदली थी, उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

मामला सेक्टर-6 के विकास के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई जमीन से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं का पक्ष था कि उन्होंने सरकारी योजना के तहत विकल्प चुना था और इसलिए पहली फ्लोटेशन के समय उन्हें योजना के अनुसार लाभ मिलना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि पात्र जमीन मालिकों को योजना के नियमों के अनुसार विकसित प्लॉट दिए जाएं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि का भुगतान किया जाए। आदेश में यह बात सामने आई कि सरकारी योजना के भरोसे पर जमीन मालिकों द्वारा लिया गया विकल्प बाद में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लैंड पूलिंग व्यवस्था में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन मालिकों की भागीदारी के साथ नियोजित विकास का प्रावधान होता है। ऐसे मामलों में अधिग्रहण, विकसित प्लॉट और मुआवजे से जुड़े अधिकार संबंधित कानून और नीति के अनुसार तय किए जाते हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश से झज्जर सेक्टर-6 से जुड़े पात्र जमीन मालिकों के लिए आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है। लाभ देने की कार्रवाई उनकी पात्रता और लैंड पूलिंग स्कीम के लागू नियमों के आधार पर की जाएगी।