हरियाणा सरकार ने नगर निगमों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इन कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर पदोन्नति पाने का रास्ता खोल दिया है। यह निर्णय सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल था।
नए बदलाव हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स, 1998 में किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इन संशोधनों की अधिसूचना 14 सितंबर को जारी की गई। इसके साथ ही नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से जुड़े सेवा नियमों में भी बदलाव के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं।
यह फैसला उस आंदोलन के बाद आया है जिसमें हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों तक हड़ताल की थी। सरकार ने 11 सितंबर को उनकी मांगों में से इस मुद्दे को स्वीकार किया था और इसके बाद नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई।
पदोन्नति का यह प्रावधान सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को प्रशासनिक भूमिकाओं में आगे बढ़ने का अवसर देगा। इससे उन कर्मचारियों के लिए करियर प्रगति की संभावना बढ़ेगी जो लंबे समय से नगर निकायों में सेवा दे रहे हैं और अन्य विभागीय जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता रखते हैं।
सरकार के इस कदम से नगर निकाय कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद है। साथ ही, आगे की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जिसके बाद प्रक्रिया के अगले चरण तय किए जाएंगे।

