चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जा चुके हैं, उन्हें भूमि वसूली अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जाएं, ताकि लंबित राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि वसूली प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 8,200 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी बढ़ाया जाएगा।
बिजली चोरी के मामलों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। अनिल विज ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं पर चोरी के मामले दर्ज हैं, उन्हें अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 2 घंटे के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर बदलना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इसके साथ ही 11 केवी और 33 केवी फीडरों के आसपास पेड़ों की समय पर छंटाई, ट्रांसफार्मर की पर्याप्त उपलब्धता और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए तकनीकी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट के अनिवार्य उपयोग और सभी सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश भी दिए। साथ ही विभाग में पारदर्शी इन्वेंट्री प्रबंधन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि बिजली सेवाओं में सुधार लाया जा सके।

